उत्तर प्रदेश में विभिन्न अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स होंगे भर्ती

उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ शहर
लखनऊ: दिनांक 27.04.2026, माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ की डिविजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स अभ्यर्थी ही भर्ती हो सकेंगे। मा0 न्यायालय ने डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों को जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती हेतु अपात्र माना है। उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर के 4612 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापन में सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स को ही आवेदन करने हेतु पात्र बताया गया था। डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों द्वारा इस विज्ञापन को चुनौती देते हुए मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। अंतरिम राहत न मिलने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत देते हुए डिग्री होल्डर्स को आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा गया तथा अंतरिम आदेश का विरोध किया गया। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्ररकण को मा0 उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय में महासंघ द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। विस्तृत सुनवाई के बाद मा0 उच्च न्यायालय ने डिग्री होल्डर्स की रिट याचिका डिस्मिस कर दी तथा अंतरिम आदेश समाप्त कर दिया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा सार्ट लिस्टिंग करते हुए डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का आदेश पारित किया। डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों द्वारा पुनः आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की। इस याचिका में डिग्री होल्डर्स ने 13 अभियंत्रण विभागों की सेवा नियमावली को भी चुनौती दिया। उ0 प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा इस याचिका का विरोध किया गया। इं0 एन0डी0 द्विवेदी प्रान्तीय अध्यक्ष डि0इं0सं0 लोक निर्माण विभाग को मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में महासंघ की तरफ से प्रभावी पैरवी हेतु अधिकृत किया गया। इं0 एन0डी0 द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र नाथ मिश्र के माध्यम से मा0 न्यायालय में अपना पक्ष प्रभावी तौर रखवाया। डिविजन बेंच ने विस्तृत सुनवाई के उपरान्त डिप्लोमा के पक्ष में निर्णय देते हुए डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों की याचिका को निरस्त कर दिया। इस प्रकार दिनांक 03 मई 2026 को आयोग द्वारा निर्धारित जूनियर इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। डिग्री होल्डर्स को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।
ज्ञातब्य हो की पूर्व में भी वर्ष 2016 में डिग्री होल्डर्स अभ्यर्थियों द्वारा जूनियर इंजीनियर्स के पदों पर होने वाली भर्ती पक्रिया को चुनौती दी गई थी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें अंतरिम राहत भी दी गई थी परन्तु उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ द्वारा इम्पलीडमेंट दाखिल करते हुए याचिका का विरोध किया गया था। परिणाम स्वरूप मा0 उच्च न्यायालय की सिंगिल एवं डबल बेंच द्वारा डिप्लोमा के पक्ष में फैसला दिया गया था। डिग्री होल्डर्स द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई थी। परन्तु महासंघ के प्रयास से विशेष अनुमति याचिका मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई थी। पुनः वर्ष 2018 में जूनियर इंजीनियर्स के पदों पर भर्ती के समय भी डिग्री होल्डर्स द्वारा चुनौती दी गई थी, यह प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वृहद खण्ड पीठ को संदर्भित किया गया था। माननीय तीन न्यायमूर्तिगण की वृहद पीठ द्वारा डिप्लोमा होल्डर्स के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। डिग्री होल्डर्स द्वारा वृहद पीठ के फैसले को मा0 सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डिग्री होल्डर्स की याचिका को निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार डिप्लोमा होल्डर्स अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया गया था। पुनः इस बार डिप्लोमा हाल्डर्स के पक्ष में फैसला दिया गया है। वर्ष 2016 एवं 2018 में भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी इं0 एन0डी0 द्विवेदी द्वारा की गई थी। उ0प्र0 डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रान्तीय अध्यक्ष इं0 एच0एन0 मिश्र द्वारा इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को शुभकामनायें प्रेषित किया गया। इं0 एन0डी0 द्विवेदी ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बेरोजगार डिप्लोमा अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनायें प्रेषित की।

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