दीपावली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पात्र अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने के आदेश जारी किए हैं।
इस फैसले के मुख्य बिंदु:
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किन्हें मिलेगा लाभ: राज्य के सभी अराजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मियों को इसका फायदा मिलेगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी नियमनुसार बोनस का लाभ दिया जाएगा।
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भुगतान का नियम: स्वीकृत बोनस राशि का 25% नकद कर्मचारियों के बैंक खाते में आएगा, जबकि शेष 75% हिस्सा भविष्य निधि (PF/GPF) खाते में जमा होगा।
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सेवानिवृत्त कर्मियों को छूट: जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या हाल ही में होने वाले हैं, उन्हें बोनस की पूरी 100% राशि नकद दी जाएगी।
त्योहार से ठीक पहले आए इस फैसले से राज्य कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है।
