नई दिल्ली: महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को नोटिस जारी किया है।
सुनवाई और नोटिस का कारण
राउज़ एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह कदम आगे की कानूनी प्रक्रियाओं और चार्जशीट/याचिका पर संज्ञान लेते हुए उठाया है:
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नोटिस की तामील: अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को अपना पक्ष रखने और अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने/जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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पीड़ित पक्ष की दलील: महिला पहलवानों के वकीलों ने मामले में कड़ी कार्रवाई और तेज़ी से सुनवाई की मांग अदालत के सामने रखी।
मामले की पृष्ठभूमि
| पहलू | विवरण |
| मुख्य आरोपी | बृजभूषण शरण सिंह (पूर्व WFI अध्यक्ष) |
| सह-आरोपी | विनोद तोमर (पूर्व WFI सहायक सचिव) |
| आरोप | महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न, पीछा करने और डराने-धमकाने के आरोप |
| अदालत | राउज़ एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली |
मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने निश्चित तिथि तय की है, जहाँ दोनों पक्षों की ओर से आगे की बहस और दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाएँगे।
