नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले (Criminal Defamation Case) में निचली अदालत (Trial Court) की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
मुख्य बातें:
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ट्रायल पर रोक: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने मामले में निचली अदालत की आगे की सभी कार्यवाहियों पर फिलहाल रोक लगा दी है।
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नोटिस जारी और जवाब तलब: शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने मानहानि की शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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मामले की पृष्ठभूमि: यह पूरा मामला राहुल गांधी द्वारा की गई उस टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कुछ बयान दिए थे। एक स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता (महेश श्रीश्रीमाल) ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि इन टिप्पणियों से प्रधानमंत्री और पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
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राहुल गांधी की दलील: राहुल गांधी के वकीलों का तर्क था कि उनकी टिप्पणी में किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बनाया गया था, इसलिए यह मानहानि के दायरे में नहीं आता।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
