आरबीआई इन दो बैंकों पर लगाया भारी भरकम जुर्माना, ब्याज दर पर बात नहीं मानने पर की कार्रवाई

बाजार बुलेटिन

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों की अनदेखी करने पर फिर से बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है. दरअसल, रेगुलेटरी अनुपालन में कुछ कमियों के लिए इंडियन बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर फाइन लगाया है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने और ‘कर्ज पर ब्याज दर’, ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना’ और ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक पर 1.61 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

केंद्रीय बैंक ने एक अन्य बयान में बताया कि आरबीआई ने ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 71.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

एक बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल
केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में दंड विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है. इसके अलावा, आरबीआई ने जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं न होने के कारण यह कदम उठाया गया.

पंजाब सरकार के को-ऑपरेटिव समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडिटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है. लिक्विडेशन पर हर जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऐक्ट (DICGC) से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपये तक पा सकेगा.

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