नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए कहा है की NEET-UG 2024 के पेपर में कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं हुआ था, लीक केवल पटना और हज़ारीबाग तक ही सीमित था।सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसने अपने फैसले में एनटीए की संरचनात्मक प्रक्रियाओं में सभी कमियों को उजागर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम छात्रों की भलाई के लिए इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मुद्दे उठे हैं उन्हें केंद्र को इसी साल सुधारना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र द्वारा गठित समिति परीक्षा प्रणाली की साइबर सुरक्षा में संभावित कमजोरियों की पहचान करने, पहचान जांच बढ़ाने की प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी निगरानी के लिए तकनीकी प्रगति के लिए एसओपी तैयार करने पर भी विचार करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि दोबारा से परीक्षा ले पाना संभव नहीं होगा। दरअसल नीट-2024 के पेपर लीक होने और परिणाम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की गई है। एक पक्ष परीक्षा को रद्द कर दुबारा करवाने की मांग कर रहा था।