यूपी : सरकार का बड़ा फैसला, नाबालिग स्‍कूटी- कार चलाते हुए पकड़ा गया तो वाहन स्वामी को होगी 3 साल की जेल

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में कोई वाहन स्वामी अगर अपने बच्चे या रिश्तेदार को जो 18 साल से कम उम्र का है उसे गाड़ी चलाने के लिए देता है तो उसे 3 वर्ष की जेल और 25 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा.

बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की ओर से इस आदेश को शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है. आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है.

क्या है न्यू ट्रैफिक रूल?
आदेश में साफ कहा गया कि कोई भी वाहन स्वामी (जिसके नाम गाड़ी) है अगर वह 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देता है तो वह खुद इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा. अगर नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल की जेल के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। साथ ही वाहन का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा.

कब बन पाएगा डीएल?
नाबालिग अगर गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा. एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ये कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

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