उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सजा रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ शहर

नई दिल्ली। उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित किया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। सीबीआई द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट के आदेश पर असहमति जताते हुए उस पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था, हालांकि इसके बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सके हैं, क्योंकि रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध भी देखने को मिला। वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इसे गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बता दें कि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें कड़ी शर्तों के साथ सशर्त जमानत दे दी थी।उन्नाव रेप केस ने पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही, 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस घटना से जुड़े सभी मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था और निर्देश दिया था कि ट्रायल रोजाना के आधार पर किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *