क्षेत्रीय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की बैठक होटल पार्क अवध हुसेनगंज लखनऊ में आयोजित की गयी

उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ शहर

लखनऊ में क्षेत्रीय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ की बैठक होटल पार्क अवध हुसेनगंज लखनऊ में आयोजित की गयी जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार सक्सेना जी ने किया साथ में संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम महामंत्री रवि कुमार पटेल तथा संयुक्त मंत्री नवीन प्रकाश पाल व प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य व पदाधिकारी तथा तमाम जनपद के जनपद अध्यक्ष व मंत्रीगण तथा प्रादेशिक चकबंदी लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री श्री सहजराम कनौजिया जी उपस्थित रहे बैठक में निम्न बिन्दुओ पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित जनपद अध्यक्ष व अन्य कर्मचारियों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार किसी जनपद में कोटिक्रम सूची के निचले क्रमांक से व किसी जनपद में कोटिक्रम सूची के ऊपरी क्रमांक से व किसी जनपद में कोटिक्रम सूची के मध्य के क्रमांक से कर्मचारियों को लेकर अनियमित रूप से राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण कर दिया गया है जिसकी जाँच कर संशोधित आदेश जारी करना न्यायोचित होगा। जबकि शासनादेश के मूल नियम 12 में स्पस्ट व्यवस्था है कि किसी भी कर्मचारी को बिना उसकी सहमति के अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। कई जनपदों में संबंधित बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी महोदय द्वारा कर्मचारियों के प्रत्यावेदन ही महोदय आपको अग्रसारीत नहीं किये जा रहें हैं उक्त के संबंध में आपके स्तर से बंदोबस्त अधिकारी चकबंदीगण को इस आशय के दिशा निर्देश जारी करने की नितांत आवश्यकता है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र महोदय के पास प्रेषित करना सुनिश्चित कराया जाय। तथा आदेश संख्या-930/ई0-1433/2019-20 दिनांक 23/08/2023 का दुरपयोग करते हुए जिन कर्मचारियों को दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण नहीं किया गया था उन कर्मचारियों को 18/08/2023 के आदेश द्वारा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानांतरण किये गये कर्मचारियों के स्थान पर बिना सहमति लिए नाम बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी महोदय द्वारा भेजें गये नाम निरस्त किये जाय तथा उपस्थित साथियों ने सर्व सम्मति से यह सुझाव दिया कि पत्र संख्या 930/ई0-1433/2019-20 दिनांक 23/08/2023 को पारदर्शिता के साथ लागू करते हुए शासनादेश संख्या-1525/1-8-2023-10-8 दिनांक 18/08/2023 को संशोधित करते हुए प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानात्रित कर्मचारियों से विकल्प लेकर उनके मूल / इछित जनपद में प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानांतरण करने तथा जो कर्मचारी राजस्व विभाग में न जाकर अपने मूल विभाग में कार्य करना चाहते है,,,,
लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट

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