राहुल गांधी की संसद में वापसी, लोकसभा सचिवालय की ओर से सदस्यता बहाली की अधिसूचना जारी

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नई दिल्ली : राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो चुकी है. अब एक बार फिर वह संसद में दिखाई देंगे. लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई. दरअसल, मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. जिसके बाद राहुल गांधी के संसद में आने का रास्ता साफ हो गया. राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड से सांसद बने थे.

बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल को 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने ने 2 साल की सजा सुनाई थी. रविवार को 134 दिन बाद इस केस में राहुल गांधी की सजा पर SC ने रोक लगा दी. इससे पहले संसद सदस्यता खत्म होने पर राहुल गांधी के समर्थन के कई विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की तानाशाही बताया था.

खड़गे बोले- ये देश के लिए राहत
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है. यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है. भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है, उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए.

वहीं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, स्पीकर ने आज फैसला लिया. हमने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के तुरंत बाद सदस्यता बहाल कर दी गई.

राहुल ने 2019 में दिया था बयान
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था.

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