
आजमगढ़ में अदालत ने मां और बेटी समेत ट्रिपल मर्डर के आरोपी को मौत की सजा सुनाई।
आजमगढ़: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर में बलात्कार के बाद मां-बेटी के साथ बलात्कार के बाद पति और पत्नी और उनके चार महीने के बच्चे की हत्या के लिए पाक्सो अदालत ने आरोपी रामेंद्र कुमार को फांसी और 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- आखरी अपडेट:26 मार्च, 2021, 10:58 PM IST
आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया में एक मां-बेटी के साथ बलात्कार के बाद पति-पत्नी और उनके चार महीने के बेटे की हत्या के मामले में सुनवाई पूरी हो गई। विशेष पाक्सो अदालत ने आरोपी रामेंद्र कुमार को मामले में मौत की सजा सुनाई और 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने बलात्कार पीड़िता के आश्रितों को जुर्माना की राशि के साथ डेढ़ लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। पाक्सो अदालत के एक जज के 66 पेज के फैसले ने इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया और इसे दुर्लभ और दुर्लभतम पाया।
बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज ने 24 नवंबर, 2020 को गांव की एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया था। महिला, उसके पति और चार महीने के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं आरोपी दो अन्य बच्चों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में मृतक के भाई ने मुबारकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी नजीरुद्दीन को गिरफ्तार कर उसका डीएनए परीक्षण कराया।
फिंगर प्रिंट विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। घटना में आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि के बाद, पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में भेज दिया। इस मामले में, विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा, संयुक्त अभियोजन के निदेशक वेद प्रकाश शर्मा और एडवोकेट मुबारकपुर पुलिस स्टेशन के निदेशक पंकज सिंह के विशेष प्रयासों के साथ, वादी साहेब समीर सहित 14 लोगों को अदालत में लाने की कोशिश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को मृत्युदंड और pl 900000 जुर्माने की सजा सुनाई।