हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया, उत्तराखंड सरकार को नोटिस

उत्तराखंड राज्य

हल्द्वानी। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है । वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजाा है । साथ ही अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक लगा दी है । अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी ।

आपको बता दे कि हल्दवानी में बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4365 अवैध कच्चे-पक्के भवनों को हटाने का यह मामला है ।

हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाया है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *