नई दिल्ली : दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम मामले में बीआरएस नेता के. कविता (46 साल) को जमानत मिल गई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत देने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है. के. कविता पर भ्रष्टाचार में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और एजेंसियों को फटकार लगाई है.
कोर्ट ने जांच एजेंसियों पर आरोपियों को चुनने (पिक एंड चूज) के रवैये की भी आलोचना की है. जांच एजेंसियों की तरफ से तर्क दिया गया कि के. कविता ने सबूतों से छेड़छाड़ की है और अपना फोन फॉर्मेट कर दिया या बदल दिया और मोबाइल से मैसेज भी डिलीट कर दिए. इस पर कोर्ट ने कहा कि ये कोई क्राइम नहीं है. फोन एक निजी चीज है. लोग अक्सर मैसेज डिलीज करते रहते हैं.
के. कविता 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थीं. प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. बाद में सीबीआई ने भी उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था. के. कविता ने दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी थी. इससे पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. एक जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने के. कविता की याचिका खारिज कर दी थी. इस फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
