झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: पत्नी बिना वैध कारण पति से अलग रहती है तो भरण-पोषण राशि की हकदार नहीं
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि यदि कोई पत्नी बिना किसी वैध कारण के पति से अलग रहती है, तो वह भरण-पोषण की राशि की हकदार नहीं है। जस्टिस सुभाष चंद की कोर्ट ने रांची की फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें अमित कुमार कच्छप नामक […]
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