ए.सी.पी. व्यवस्था के अन्तर्गत 9, 14 एवं 19 वर्षो की
अनवरत सेवा पर तकनीशियन का्मिकों को प्रथम ए०सी०पी०
अवर अभियता का, द्वितीय ए०सीoपी० सहायक अभियता और
ततीय ए.सी.पी. अधेशासी अभिंयता का दिया जाय ।
परिचालकीय संवर्ग के तकनीशियनों को कॉमन कैडर धोषित (S9)
किया जाए तकनीशियन कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्य
कमन कैडर की भाति किया जाए ।
जाए।
तकनीसियन से अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुए
कार्मिकों की ए०सी०पी० निर्धारण चयन मानते हुऐ आदेश
सखा-153 दिनॉक-
03.0, 1996 से लागू
तिकल्-पत्र की व्यवस्था को बहाल किा जाए।
বितरण एवं ट्रांसगिशन में टी०जीo-1 के पद को भृत धोथित
किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद के वेतन ग्रेड 3000 को
नोन- फंशनल भानते हुए तकनीशियन को ए०सी०पी०
रवीकूत की जाए।
বिभागीय कार्य हेतु तकनीशियन कर्मचारियो को 15 बीटर
चेट्रोल के मूल्य का भुयजान किया जाये ।
पकिनाशियन कमचारथा स पारचालकोय नयमादला 1995 क
आधार पर परिचालक का कार्य लिथा जाये। নरল A&/
সি।
तकनीशियन कर्मचारियों को प्रभारी अवर अभियन्ता बनाने पर
अवर अभियन्ता का वेतन दिया जाऐ, अन्यथा रिक्त अवर
अभियन्ता के पदो पर प्रोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था
का अनुपालन करते हुए प्रोन्नत किया जाये ।
विभाग हित में राजर वसूली, विच्छेदन के कार्य में लगे
तकनीशियन विद्युत कर्मचारियों से अवकाश के दिनो में कार्य
कराने पर उन्हें प्रतिकर अवकाश अवश्य दिया जाये। अन्यर्था
प्रतिदिन अवकाश के रथान पर प्रतिकर भत्ते की व्यवस्था की
जाए।
राज्य सरकार की भॉति विद्युत कर्मचारियों के इलाज हेतु
कैशलैश िक्ित्सा सुव्धा प्रदान की जाए ।
विद्युत विभाग के कार्यरत अधिकारिथों एवं कर्मचारियों के
सु्क्षा हेतु विद्युर का्मिक प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए ताकि
कर्मिकों के साथ अभद्र व्यवहार एवं मारपीट की घटनाओं पर
अकुश लगाया जा सके,।
फील्ड में राजर्वै का कार्य करने वाले कर्मचारियों का
राजस्व का बीमा कराया जाए अन्यथा राजस्व कलैक्शन बैंक
में जमा कराने हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत वैन / विभागीय गाड़ी
एंव सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करायी जाये।
उत्यादन निगम एवं एसा०एलল0डी०सी० में तैनात तकनीशियन
कर्भवारियों की भॉति वितरण/ ट्रांसमिशन उपकेन्द्रों पर रात्रि
पाली में कार्यरत कर्मचारियों को पाली भत्ता दिया जाए ।
तकनीशियन कर्मचारियों का नाम परिव्तित कर बेसिक
इंजीनियर किया
तकनीशियन से अवर अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत हुए अवर
अभियन्ताओं की वरिष्ठता कारपोरेशन की वरिष्ठता निर्धारण
नियमावली 1998 के अंधार पर किया जाए।
विद्युत विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितो
को
रखते
हुए आदेश
संख्या-2891-औ०स / 2024-2027–एफ / 80(वो-01)
दिनांक-1309.2024 को तत्काल समाप्त किया जाय। (मृन् सतत)
ध्यान
विज्ञष्ति संख्या- 04/ वि०से०आ० / 2014 मे निकाले गये
टी०जी02 कार्मिको को मानवीर सीस कोर्ट के आभार पर
जल्द से जल्द सेवा में लिया जाये।