राजस्थान HC ने खारिज की आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका, स्वास्थ्य आधार पर की मांग

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राजस्थान HC ने खारिज की आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका, स्वास्थ्य आधार पर की मांग

रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम (फाइल फोटो)

राजस्थान उच्च न्यायालय (राजस्थान एचसी) बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है आसाराम बापू (आसाराम बापू) ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। आसाराम को कोविड होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, आसाराम ने क्वांटम पीरियड पूरा कर लिया है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है।

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गौरतलब है कि पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से रोजाना एक बार मंगलवार को खाना मंगवाने की इजाजत दी थी. आसाराम नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि बाहर से लाया गया खाना आसाराम को देने से पहले जेल अधिकारी पूरी जांच करेंगे. आसाराम ने अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि वह उम्र बढ़ने और चिकित्सा की स्थिति के कारण जेल के बाहर से ऐसा करे। उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके वकील जेएस चौधरी ने दलील दी थी कि जेल में परोसा जाने वाला खाना आसाराम के अनुकूल नहीं है और इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है.

 

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