
रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम (फाइल फोटो)
राजस्थान उच्च न्यायालय (राजस्थान एचसी) बलात्कार के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है आसाराम बापू (आसाराम बापू) ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी। आसाराम को कोविड होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। हालांकि हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, आसाराम ने क्वांटम पीरियड पूरा कर लिया है और उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें
राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे
उन्हें COVID के अनुबंध के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था और उनके स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उन्होंने अपनी संगरोध अवधि पूरी कर ली है और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है pic.twitter.com/2xey9ICbBj
– एएनआई (@ANI) 21 मई, 2021
गौरतलब है कि पिछले साल राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से रोजाना एक बार मंगलवार को खाना मंगवाने की इजाजत दी थी. आसाराम नाबालिग लड़की से यौन शोषण के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है. हालांकि कोर्ट ने कहा कि बाहर से लाया गया खाना आसाराम को देने से पहले जेल अधिकारी पूरी जांच करेंगे. आसाराम ने अदालत में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि वह उम्र बढ़ने और चिकित्सा की स्थिति के कारण जेल के बाहर से ऐसा करे। उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल भोजन लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनके वकील जेएस चौधरी ने दलील दी थी कि जेल में परोसा जाने वाला खाना आसाराम के अनुकूल नहीं है और इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है.