यूट्यूबर ध्रुव राठी की बढ़ी मुश्किलें: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 8 साल पुराने मानहानि मामले में जारी किया जमानती वारंट

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लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट (Bailable Warrant) जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद साल 2018 में ध्रुव राठी द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक ‘BJP IT Cell Part 2’ था। इस वीडियो को लेकर विकास सांकृत्यायन (जिन्हें विकास पांडे के नाम से भी जाना जाता है) ने ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

शिकायतकर्ता के वकीलों का कहना था कि ध्रुव राठी लंबे समय से समन की तामील से बचते आ रहे हैं और अदालत की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने यह सख्त कदम उठाया है।

कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए तय की तारीख

अदालत द्वारा जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को तय की गई है। इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और वारंट के तामील होने पर अदालत का अगला रुख काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

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