UP बेसिक शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगी रोक, दिव्यांग-गंभीर बीमारी और टीचर दंपति को ही छूट

राज्य लखनऊ शहर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों बेसिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शासन ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए सामान्य अंतरजनपदीय तबादलों पर रोक लगा दी है। अब सिर्फ विशेष, मानवीय और चिकित्सीय आधार पर ही ट्रांसफर होंगे।

क्यों लगी रोक?
शासन का कहना है कि सत्र के बीच बड़े पैमाने पर तबादलों से स्कूलों में पढ़ाई बाधित होती है। साथ ही 2026-27 की जनगणना में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों का 31 मार्च 2027 तक ट्रांसफर नहीं होगा, ताकि जनगणना कार्य प्रभावित न हो।

किन्हें मिलेगी छूट?

दिव्यांगता: शिक्षक, शिक्षिका, पति-पत्नी या अविवाहित बेटा-बेटी दिव्यांग हैं तो ट्रांसफर हो सकेगा।

गंभीर बीमारी: शिक्षक या अविवाहित बेटा-बेटी कैंसर से पीड़ित हैं या डायलिसिस पर हैं तो छूट मिलेगी।

टीचर दंपति: पति-पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा विभाग में हैं तो PTR को देखते हुए एक का ट्रांसफर हो सकता है, ताकि परिवार एक जगह रह सके।

विशेष हालात: किसी अन्य कठिन परिस्थिति में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ट्रांसफर पर विचार होगा।

इस फैसले से सामान्य ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हजारों शिक्षकों को झटका लगा है। लेकिन गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और पारिवारिक मजबूरी वाले शिक्षकों को राहत मिलेगी।

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