टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का किया रुख, जानें किस मामले को दी चुनौती?

विदेश

नई दिल्ली : भारत समेत दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. यूएस अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध और गैरकानूनी बताया. इससे डोनाल्ड ट्रंप खूब खफा है. अब डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

जी हां, ट्रंप प्रशासन ने अपने टैरिफ को अवैध पाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. अपील अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया था.

दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपने इमरजेंसी टैरिफ मामले में दखल देने का आग्रह किया. सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने कहा कि उनके टैरिफ को बचा लीजिए. ट्रंप जजों पर निचली अदालत के उस फैसले को पलटने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें पाया गया था कि उनके प्रशासन की ओर से लगाए गए ज्यादातर टैक्स अवैध हैं. कोर्ट ने माना कि ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाकर गैरकानूनी काम किया है.

डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में कहा, ‘शेयर बाजार को टैरिफ की जरूरत है, वे टैरिफ चाहते हैं.’ उन्होंने जोर देकर कहा कि एक प्रतिकूल निर्णय का अर्थ हमारे देश के लिए विनाशकारी होगा.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप की यह अपील शुक्रवार को वाशिंगटन की एक संघीय अपील अदालत के एक विभाजित फैसले के बाद आई है, जिसमें पाया गया कि ट्रम्प ने शुल्क लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का सहारा लेकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *