कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, जाने क्या है मामला ?

उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ शहर

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं. यूपी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने वजीरगंज पुलिस थाने को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. दरअसल, स्वामी प्रसाद ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था, इसी मामले में कोर्ट ने हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए पूर्व सपा नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया.

जानकारी के मुताबिक विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव मौर्य के खिलाफ विवादित बयान की जांच के आदेश दिए. बता दें कि शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर को अखबारों में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं.

उनकी शिकायत के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि जब विभिन्न धर्मों के लोग दो हाथ और दो पैरों के साथ पैदा हुए थे, तो एक हिंदू देवी चार हाथों के साथ कैसे पैदा हो सकती हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई मौकों पर इसी तरह के बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है.

बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब एक महीने पहले समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था. इससे पहले उन्होंने पार्टी महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ दी थी. इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया था, स्वामी प्रसाद ने इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है.

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