तोशखाना केस में इमरान खान को मिली राहत

विदेश

इस्लामाबाद : तोशखाना मामले में मंगलवार को राहत मिलने के कुछ देर बाद एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान को सिफर केस में गिरफ्तार किया गया है. गौरतलब है कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशखाना मामले के फैसले को निलंबित करते हुए इमरान खान को रिहा करने के निर्देश दिए थे.

पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी के मुताबिक, इमरान खान को सिफर केस में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 30 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनत जुलकुरनैन ने यह आदेश दिया है.

इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पांच अगस्त को तीन साल जेल की सजा सुनाई थी. क्रिकेटर से नेता बने इमरान को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी.

क्या है सिफर मामला?
साइफर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है. सिफर एक गुप्त, प्रतिबंधित राजनयिक संचार है, जो किसी प्रकार की कोड भाषा में लिखा जाता है. इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने सिफर के जरिए बेहद गुप्त जानकारियों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है.

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