केंद्र का फैसला- रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण

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नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में अग्निवीर योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. इस विरोध के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ‘अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10 प्रतिशत को आरक्षित करने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है. भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में यह आरक्षण लागू होगा, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा.

नई सेना भर्ती योजना अग्निपथ के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को ऐलान किया है कि सरकार रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत नौकरियों को अग्निपथ के लिए आरक्षित करेगी. यह घोषणा भारत के कई हिस्सों में उम्मीदवारों द्वारा इस योजना को लेकर चार दिनों तक व्यापक विरोध और आंदोलन के बाद आई है. रक्षा मंत्रालय के कार्यालय ने भी स्पष्ट किया है कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

मंत्रालय के कार्यालय ने ट्वीट किया, इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने संबंधित भर्ती नियमों में इसी तरह के संशोधन करने की सलाह दी जाएगी. आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा.

 

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