34 साल पुराने रोड रेज मामले मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा

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नई दिल्ली : कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाते हुए 1 साल की जेल की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था. जिसपर सिद्धू ने बीमारी का हवाला देते हुए कुछ समय माँगा था. सिद्धू ने आज शुक्रवार को पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है.

34 साल पुराना रोड-रेज मामला
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक रोड-रेज की घटना में एक साल की जेल की सजा सुनाई है. इस रोडरेज की घटना में 34 साल पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इससे पहले सिद्धू ने स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से सरेंडर करने के लिए कुछ और हफ्तों की महोलत का अनुरोध किया था.

सिद्धू ने किया था ट्वीट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिद्धू ने ट्वीट किया था कि वह ‘कानून की महानता के आगे नतमस्तक हूं…’ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को एक साल के कठोर कारावास की सजा का आदेश सुनाया था. सिद्धू ने हाल ही में राज्य चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था.

ये है पूरा मामला
27 दिसंबर 1988 को एक पार्किंग को लेकर सिद्धू की पटियाला निवासी गुरनाम सिंह से बहस हो गई. सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर सिंह संधू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को उनकी कार से खींचकर मारा और उन्हें टक्कर मार दी. बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई. एक चश्मदीद ने सिद्धू पर गुरनाम सिंह के सिर पर वार कर हत्या करने का आरोप लगाया था.

 

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