
केंद्र ने कहा है कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट या फोन कॉल पर नजर रखने के अधिकार के साथ कोई नया नियम नहीं बनाया है.
नई दिल्ली:
केंद्र ने गुरुवार को कहा कि उसने सोशल मीडिया पोस्ट या फोन कॉल पर नजर रखने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया है। यह बयान सोशल मीडिया से जुड़े नए नियमों और दिल्ली पुलिस के ट्विटर पुलिस कार्यालय को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच जारी खींचतान के मद्देनजर आया है.
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पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, ‘एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार अब नए कम्युनिकेशन नियमों के तहत सोशल मीडिया और फोन कॉल्स पर नजर रखेगी। इसने स्पष्ट किया, “यह दावा फर्जी है। भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है। ऐसी किसी भी फर्जी या अपुष्ट जानकारी को आगे न बढ़ाएं।”