
आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण इस घटना के प्रति बेहद संवेदनशील हैं।
19 मार्च को आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना इलाके में शौच करने गई एक किशोरी की जंगल में बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी।
आगरा। आगरा के सिकंदरा इलाके के गैलाना इलाके में एक किशोरी की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने 10 दिनों के भीतर अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले को लेकर पुलिस काफी संवेदनशील है। आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण ने पुलिस को 100 दिन के भीतर आरोपियों को सजा देने का निर्देश दिया। बलात्कार के बाद हत्या के मामले में, 6 मुख्य गवाहों के अलावा कुल 25 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। सिकंदरा पुलिस ने आरोपियों को कड़ी सजा देने के लिए ठोस सबूत जुटाए हैं। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी।
इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था
आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गैलाना इलाके में 19 मार्च को शौच के लिए गई एक किशोरी की जंगल में बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पड़ोसी राहुल और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया और मामले का पर्दाफाश किया। इस घटना को लेकर काफी आक्रोश था। मौके पर पुलिस के सामने लोगों ने घटना के दिन अपना गुस्सा जाहिर किया था। इस मामले में आरोपियों को जेल भेजने के बाद, अब वे सजा पाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। नाबालिग किशोर संचार घर में है और राहुल जिला जेल में है।
आरोपियों को किशोरी का पीछा करते देखा गया।आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण इस घटना के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। एडीजी ने 100 दिन के भीतर आरोपियों को सजा देने का निर्देश दिया था। इंस्पेक्टर सिकंदरा ने बताया कि चार्जशीट सात दिनों में तैयार की गई थी। बुधवार को चार्जशीट को फास्ट ट्रैक कोर्ट और जुबेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है। इसमें छह मुख्य गवाह हैं। इनमें से एक गवाह वादी है, दूसरा गवाह है जिसने किशोरी के बाद आरोपियों को जाते देखा।