मुख्यमंत्री केजरीवाल को 2 जून का जाना ही होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मांग की खारिज

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नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है. दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया. अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. मगर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जेल को सरेंडर करना ही होगा. दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर हैं. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया. अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी. याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका का मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं है.

अदालत ने मगर एक राहत दी
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह अर्जी विचार योग्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह अब स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा.

कल भी अदालत ने दिया था झटका
इससे पहले बीते दिन यानि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला सीजेआई ही लेंगे. जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की वकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका को स्वयं सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था.

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