बिहार में कोरोना वायरस से 59 और की मौत, 1113 नए मामले सामने आए

टॉप न्यूज़

 

विभाग के अनुसार पिछले साल कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से राज्य में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 706761 पहुंच गई है, जिसमें से 685362 मरीज ठीक हो चुके हैं. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इसमें पिछले 24 घंटे में ठीक हुए 3196 मरीज भी शामिल हैं। इसके अनुसार बिहार में इस समय कोविड-19 के मरीजों की संख्या 16235 है. बिहार में सोमवार को कुल 46212 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया और राज्य में अब तक 10434285 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है.

इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 8 जून 2021 तक बढ़ा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, ‘कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते यानी 8 जून 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है. लेकिन कारोबार के लिए अतिरिक्त छूट दी जा रही है. सभी को मास्क पहनना चाहिए. सामाजिक दूरी बनाए रखें।” बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 4 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में 05 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया. बाद में इसे बढ़ाकर 25 मई और फिर 31 मई तक कर दिया गया।

 

मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच खुल सकेंगे और इस संबंध में जिला अधिकारी आदेश जारी करेंगे. आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय चालू रहेंगे और अन्य सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुलेंगे और गैर सरकारी कार्यालय फिलहाल बंद रहेंगे.

आदेश के अनुसार सभी धार्मिक स्थल 8 जून तक आम जनता के लिए बंद रहेंगे. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इस दौरान राज्य सरकार के स्कूलों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों या समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा।

इसके अनुसार, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह से बंद रहेंगे और सार्वजनिक स्थानों, सरकारी और निजी में किसी भी प्रकार के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश में कहा गया है कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी और टेकअवे के लिए ही रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों का संचालन स्वीकार्य होगा.

विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ होंगे, लेकिन उनमें डीजे और बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पहले देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति होंगे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *