कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल सरकार को झटका: 24 हजार स्कूल टीचर्स की भर्ती रद्द

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कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया। 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी नियुक्तियां जहां अनियमितताएं पाई गईं, उन्हें भी शून्य घोषित कर दिया गया है।कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है . इस मामले में एक अपवाद सोमा दास के मामले में अदालत द्वारा उल्लेख किया गया है जो कैंसर से पीड़ित हैं – उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी।

यह घोटाला 2014 का है. तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं।

क्या है पूरा मामला?

कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से पारित आदेश के बाद ईडी और सीबीआई दोनों एजेंसियां कथित शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान प्रसन्ना रॉय का नाम सामने आया था, जिसके बाद पिछले साल दिसंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कोलकाता में चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों सहित अन्य लोगों के घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी। इसी मामले में आरोपी पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल कांग्रेस के नेता, राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी जेल में हैं।

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