
केरल उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वेलायार मामले की जांच करें (फाइल तस्वीर)
राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने की मंजूरी दी थी, जिस पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई केरल में एक मामले की जांच कर सकती है।
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई को दो बहनों की मौत के मामले की जांच को संभालने का निर्देश दिया, जो 2017 में वलियार में अपने कथित यौन हमले के बाद अपनी झोपड़ी में मृत पाए गए थे।
राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपने की मंजूरी दी थी, जिस पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई केरल में एक मामले की जांच कर सकती है।
पीड़ित बहनों की मां ने याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया था। इस मामले में, एक 13 वर्षीय लड़की का शव मिलने के बाद, उसकी नौ वर्षीय छोटी बहन का शव 4 मार्च को एक झोपड़ी में लटका हुआ पाया गया था। दोनों पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था।पलक्कड़ की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले के पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। अदालत के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिस पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने जनवरी में फिर से सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। अदालत ने राज्य सरकार और मां की विशेष अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुनवाई करते हुए फैसला दिया। अभियोजन का मामला यह है कि दो नाबालिग लड़कियों ने आरोपी द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली।
एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली
इनमें से एक आरोपी प्रदीप कुमार की पिछले साल आत्महत्या से मौत हो गई थी। अदालत ने जांच दल, अभियोजक को खींच लिया। साथ ही सरकार ने यह भी माना कि जांच बेहतर तरीके से हो सकती थी। सरकार दोबारा जांच कराने के लिए भी तैयार थी। इसी समय, इस महत्वपूर्ण मामले में कई उतार-चढ़ाव देखे गए।